डाकघरों में बुनियादी बचत खाता खोला जा सकता है : वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट स्कीम, 2019 में बदलावों को अधिसूचित किया। मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभार्थी देश के किसी भी डाकघर के साथ एक बुनियादी बचत बैंक खाता खोल सकता है।

नए परिवर्तन

  • खाते इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खोले जा सकते हैं।
  • इस खाते को खोलने के लिए शुरूआती रकम जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
  • खाता किसी भी सरकारी कल्याण योजना के लाभार्थी द्वारा खोला जा सकता।खाता एक नाबालिग लाभार्थी द्वारा भी खोला जा सकता है। हालांकि, नाबालिग के लिए अभिभावक का साथ होना ज़रूरी है।
  • बुनियादी बचत खाते जो डाकघर बचत खाता नियम, 1981 के तहत खोले गए थे, वे नई अधिसूचना के अंतर्गत नहीं हैं।

बुनियादी बचत खाते के संचालन के लिए नियम

बेसिक सेविंग अकाउंट बहुत हद तक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की तरह है। हालाँकि, बुनियादी बचत खाते में संचालन की कुछ शर्तें हैं। वे इस प्रकार हैं:

  • लाभार्थी बुनियादी बचत खाता केवल पोस्ट ऑफिस या बैंक में ही खोल सकता है।
  • बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स को RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, उपयोगकर्ता एक महीने में कई बार इन खातों से पैसे जमा या निकाल सकते हैं।दूसरी ओर, बुनियादी बचत खाते में, प्रति माह केवल चार बार निकासी की जा सकती है।

प्रधानमंत्री जन धन खाता (Pradhan Mantri Jan Dhan Account)

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खाते बुनियादी बचत खाते हैं। अब तक 42.2 करोड़ ऐसे खाते खोले जा चुके हैं। उनके पास वर्तमान में 1.45 लाख करोड़ रुपये बैलेंस हैं।

डाकघर बचत खाता (Post Office Savings Account)

डाकघर बचत खाता भी एक बुनियादी बचत खाता है। इसे 500 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ खोला जाएगा। यह न्यूनतम 10 रुपये जमा करने की अनुमति देता है और इसमें कोई अधिकतम जमा सीमा नहीं है।

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