बैंक के सीईओ और एमडी के कार्यकाल के लिए आरबीआई ने दिशानिर्देश जारी किये
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में कॉरपोरेट बैंक प्रशासन में सुधार लाने के लिए कई निर्देश दिए हैं।
RBI के दिशानिर्देश
- एक व्यक्ति एमडी और सीईओ के पद पर 15 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकता।हालांकि, तीन साल की अवधि के बाद उन्हें फिर से नियुक्त किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान, व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से बैंक या उसके समूह संस्थाओं के साथ नियुक्त या संबद्ध नहीं किया जाएगा।
- एमडी या सीईओ इन पदों को बारह वर्ष से अधिक नहीं रखेंगे। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, उन्हें 15 साल तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।
- दिशानिर्देश उन विदेशी बैंकों पर लागू नहीं होते हैं जिनकी शाखाएं देश में चल रही हैं।
- अध्यक्ष या गैर-कार्यकारी निदेशक की अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष निर्धारित की गई है।
- गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।
दिशानिर्देशों का महत्व
2020 में, RBI ने भारत में वाणिज्यिक बैंकों में शासन पर एक चर्चा पत्र (discussion paper) जारी किया था। अब इसके आधार पर बदलाव किए जा रहे हैं।
RBI के अनुसार, भारत में वित्तीय प्रणालियों का बढ़ता आकार बैंकों में शासन मानकों को मजबूत करने के लिए आवश्यक बनाता है।
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