भारत में किसी कानून को कैसे निरस्त (repeal) किया जाता है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर, 2021 को 2020 में पारित सभी तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की।

कानूनों के निरसन का अर्थ क्या है?     

  • किसी कानून को निरस्त करना उसे समाप्त करने की प्रक्रिया है। संसद एक कानून को उलट देती है, जब संसद को लगता है कि कानून की अब आवश्यकता नहीं है।
  • विधान एक “सूर्यास्त खंड” (sunset clause) भी निर्धारित कर सकता है, जो एक विशेष तिथि है जिसके बाद कानूनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
  • जिन कानूनों में सनसेट क्लॉज नहीं है, संसद इसे निरस्त करने के लिए एक और कानून पारित करती है।

सरकार को कानून को निरस्त करने की शक्ति कैसे मिलती है ?

संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है और राज्य विधानसभाओं को संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 245 किसी कानून को तब निरस्त करने की शक्ति भी प्रदान करता है जब उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है।

एक कानून कैसे निरस्त किया जाता है?

एक कानून को या तो भागों में या पूरी तरह से या उस हद तक निरस्त कर दिया जाता है कि यह अन्य कानूनों के साथ असंगत  है।

एक कानून को निरस्त करने की प्रक्रिया

कानूनों को दो तरह से निरस्त किया जाता है:

  1. एक अध्यादेश के माध्यम से
  2. विधान के माध्यम स

अध्यादेश के माध्यम से निरसन

अध्यादेश के माध्यम से या निरस्त करने के मामले में, संसद छह महीने के भीतर एक कानून पारित करती है।

अनुच्छेद 245

संविधान के अनुच्छेद 245 में संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा का प्रावधान है। यह अनुच्छेद बताता है कि:

  1. संसद को पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है, जबकि राज्य विधायिका को पूरे या राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है।
  2. संसद द्वारा बनाए गए कानून इस आधार पर अमान्य नहीं होंगे कि इसका अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन होगा।

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