भारत में सार्वजनिक भवन और अग्नि सुरक्षा नियम : मुख्य बिंदु
पिछले कुछ दिनों में भारत के अस्पताल के भवनों में आग लगने की कई घटनाएँ देखी गई। इसमें COVID-19 के उपचार वाले अस्पताल भी शामिल हैं। मुंबई के विरार क्षेत्र, गुजरात के भरूच और ठाणे के पास मुंब्रा में हाल की अस्पताल के भवनों में आग लगने की घटनाओं ने सार्वजनिक भवन और अग्नि सुरक्षा नियमों (Public Building and Fire Safety Rules) को सुर्खियों में ला दिया है।
समस्याओं का मूल कारण
भवनों के निर्माण के दौरान सार्वजनिक भवन और अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता है। National Crime Records Bureau के अनुसार 2019 में वाणिज्यिक आग कि घटनाओं से 330 से अधिक लोगों की मौत हो गई।
अस्पतालों में हाल ही में आग लगने के पीछे मुख्य कारण के रूप में बिजली से जुड़ी हुई समस्या बताई जा रही है। राज्य सरकारें भवन सुरक्षा कानूनों को लागू करने में विफल रहीं हैं।
भारत का राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code of India)
- यह सार्वजनिक भवनों में मुख्य मानक अग्नि सुरक्षा अनुपालन है। यह विशेष इमारतों के लिए तकनीकी आवश्यकताएं प्रदान करता है। इस कोड का भाग 4 अग्नि और रेखा सुरक्षा से संबंधित है।
- वे इमारतों के स्थान के बारे में सलाह देते हैं।वे यह सुनिश्चित करते हैं कि औद्योगिक और खतरनाक संरचनाएं आवासीय और व्यावसायिक भवनों के साथ न हो।
- यह भवनों को डिजाइन करने के लिए प्रमाणित आग प्रतिरोधी सामग्री और दिशानिर्देशों के उपयोग के लिए निर्देश प्रदान करता है। यह कोड आटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम, ड्राई राइजर पाइपलाइनों, आटोमेटिक स्प्रिंकलर, फायरमैन के लिफ्ट एस्केप मार्गों आदि को स्थापित करना अनिवार्य बनाता है।
हालिया उपाय
- सितंबर 2020 में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अग्नि सुरक्षा के लिए तृतीय-पक्ष मान्यता (third-party accreditation) के लिए मांग करते हुए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर, 2020 में सभी राज्यों को अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया था।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) ने हाल ही में अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित किया है।
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