मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 : मुख्य बिंदु

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने “वाहन स्क्रैपिंग नीति” (Vehicle Scrapping Policy) के तहत “Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF)” स्थापित करने की विस्तृत प्रक्रिया की घोषणा की।

वाहन स्क्रैपिंग नीति (Vehicle Scrapping Policy)

  • वाहन स्क्रैपिंग नीति पिछले महीने अगस्त, 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच की गई थी।
  • केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के बजट में इसकी घोषणा की थी।

नियम

मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 15 मार्च, 2021 को जारी किया किये गये थे। इन नियमों के तहत प्रावधान पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) की स्थापना की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। यह प्रावधान सभी वाहनों और उनके अंतिम पंजीकृत मालिकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं, मोटर वाहन निराकरण, ऑटोमोबाइल संग्रह केंद्रों और स्क्रैपिंग और पुनर्चक्रण सुविधाओं पर लागू होंगे।

नियमों के प्रावधान

  • इन नियमों के अनुसार,  RVSF को पासवर्ड से सुरक्षित यूजर आईडी के साथ वाहन पंजीकरण के वाहन डेटाबेस की कनेक्टिविटी और एक्सेस प्रदान की जाएगी।
  • RVSF को वाहन को स्क्रैप करने और जमा प्रमाणपत्र और स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उपयुक्त प्रविष्टियां करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
  • किसी भी RVSF को प्राधिकरण प्रदान करते समय राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश सरकारें पात्रता मानदंड को ध्यान में रखेंगी।
  • मंत्रालय ऐसी सुविधाओं के पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए “एकल निकासी पोर्टल” स्थापित करेगा। पूरी प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
  • RVSF का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध होगा और इसे एक बार में 10 और वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
  • RVSF को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की पहुंच भी मिलेगी, ताकि चोरी के किसी भी वाहन को पहचाना जा सके।
  • किसी भी राज्य में पंजीकृत वाहन को अन्य राज्यों में किसी भी पंजीकृत सुविधा में स्क्रैप किया जा सकता है।

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Comments

  • Krishna Kumar
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    Scrappage policy will play major role in controlling of pollution. Very good policy.