17 चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी गयी
भारत सरकार ने हाल ही में COVID-19 रोगियों को राहत देने के लिए 17 चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी है। हालांकि, आयातक को कानूनी मेट्रोलॉजी नियम, 2011 के तहत अनिवार्य घोषणाएं करनी होंगी।
किन उपकरणों की अनुमति दी गयी है?
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने निम्नलिखित उपकरणों के आयात की अनुमति दी है:
- नेब्युलाइज़र्स
- ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर
- CPAP और BIPAP डिवाइस
- वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जोरप्शन
- प्रेशर स्विंग एब्जोरप्शन
- ऑक्सीजन प्लांट
- क्रायोजेनिक ऑक्सीजन वायु पृथक्करण इकाई
- ऑक्सीजन कनस्तर
- ऑक्सीजन भरने वाली प्रणाली
- क्रायोजेनिक सिलेंडर सहित ऑक्सीजन सिलेंडर
- वेंटीलेटर
अधिसूचना के बारे में
भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आयातित वस्तुओं को कानूनी मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटी) नियम, 2011 के नियम 33 (1) और नियम 6 का पालन करना होगा। ये नियम आयातकों के लिए उचित मुहर या स्टिकर इत्यादि का खुलासा करना अनिवार्य कर देते हैं ।
कानूनी मेट्रोलॉजी नियम (Legal Metrology Rules) क्या हैं?
प्री-पैकेज्ड वस्तुओं को विनियमित करने के लिए कानूनी मेट्रोलॉजी रूल्स तैयार किए गए थे। इन नियमों के तहत, पहले से पैक की गई वस्तुओं को अनिवार्य लेबलिंग आवश्यकता का पालन करना होगा।
भारत में मेट्रोलॉजी से संबंधित कानून इस प्रकार हैं:
- कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009
- कानूनी मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011
- कानूनी मेट्रोलॉजी (सामान्य) नियम, 2011
भारत में चिकित्सा उपकरणों का आयात
ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति देश में चिकित्सा उपकरणों का आयात कर सकता है। चिकित्सा उपकरणों के आयात, बिक्री, विनिर्माण और वितरण को एक ही अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) देश में चिकित्सा उपकरणों के आयात के नियमों को नियंत्रित करता है।
CDSCO (Central Drugs Standard Control Organisation)
यह दवाओं की मंज़ूरी के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, हाल ही में भारत सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कुछ चिकित्सा उपकरणों को भी शामिल किया था। वर्तमान में, इस अधिनियम के तहत 37 चिकित्सा उपकरण विनियमित हैं।
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