केंद्र ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचा स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए
भारत सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में COVID-19 को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
दिशानिर्देश क्या हैं?
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्पर्शोन्मुख (asymptomatic) मामलों के लिए COVID-19 देखभाल केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए।इन केंद्रों में कम से कम 30 बेड होने चाहिए। यह मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए जहां होम आइसोलेशन (home isolation) संभव नहीं है।
- रैपिड एंटीजन टेस्ट किट सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भी शामिल हैं।
- COVID देखभाल केंद्र संदिग्ध या पुष्ट मामले को स्वीकार करेंगे। हालांकि, इसमें पुष्ट और संदिग्ध मामलों के लिए अलग-अलग क्षेत्र होने चाहिए।
शहरी क्षेत्रों के अलावा आदिवासी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों और उपनगरीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मामले बढ़े हैं। इस प्रकार, मंत्रालय ने “SOP on COVID-19 Containment and Management in Peri-Urban, Rural and Tribal Areas” जारी की है।
मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure – SOP)
- गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (Severe Acute Respiratory Infections) और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लिए सक्रिय निगरानी की जानी चाहिए।यह समय-समय पर आशा कार्यकर्ताओं (ASHA) द्वारा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (Village Health Sanitation and Nutrition Committee) की सहायता से किया जाना चाहिए।
- रोगसूचक (Symptomatic) मामलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (Community Health Officer) के साथ टेली-परामर्श द्वारा ग्राम स्तर पर किया जाएगा।हालांकि, कम ऑक्सीजन संतृप्ति वाले मामलों को उच्च केंद्रों पर भेजा जाना चाहिए।
- CHO और ANMको रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- संपर्क अनुरेखण (Contact tracing) एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक गांव में पर्याप्त संख्या में थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर होने चाहिए।
- मैरिज हॉल, स्कूल, पंचायत भवन में कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा।
- COVID देखभाल केंद्रों को एक या अधिक समर्पित COVID स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के साथ मैप किया जाना चाहिए।
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