Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 4.0 क्या है?
केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme – ECLGS) के दायरे को तीन और महीनों के लिए बढ़ा दिया है, जिसमें COVID 19 महामारी की दूसरी लहर के कारण होने वाले व्यवधानों का अवलोकन किया गया है। यह विस्तार अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में व्यवसायों की मदद करेगा।
ECLGS 4.0
- अस्पतालों/नर्सिंग क्लीनिकों/मेडिकल कॉलेजों/घरों में 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 100% गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा। ऑन-साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए ऋण का उपयोग किया जा सकता है। इस ऋण पर ब्याज दर 5% पर सीमित कर दी गई है।
- ECLGS 1.0 के तहत आने वाले उधारकर्ताओं को फरवरी 2020 तक बकाया राशि के 10% तक की अतिरिक्त ECLGS सहायता।
- ECLGS 3.0 के तहत पात्रता के लिए बकाया 500 करोड़ रुपये के बकाया ऋण की सीमाको हटा दिया जाएगा।
- नागरिक उड्डयन क्षेत्र ECLGS 3.0 के तहत पात्र होगा।
- ECLGS की वैधता 09.2021 तक बढ़ा दी गई है।
महत्व
ECLGS में संशोधन MSMEs को अतिरिक्त सहायता प्रदान करके ECLGS की उपयोगिता और प्रभाव को बढ़ाएगा। यह आजीविका की रक्षा करेगा और व्यावसायिक गतिविधि को फिर से शुरू करने में मदद करेगा। यह उचित शर्तों पर संस्थागत ऋण के प्रवाह की सुविधा भी प्रदान करेगा।
Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS)
ECLGS को मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान (Atmanirbhar Bharat Abhiyan) पैकेज के तहत लॉन्च किया गया था। इसे लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर हुए संकट को दूर करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसने विभिन्न क्षेत्रों को ऋण प्रदान करके मदद की। उन्हें चार साल के लिए क्रेडिट प्रदान किया जाता है।
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