नागालैंड Current Affairs

अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में AFSPA का विस्तार किया गया

गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ जिलों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा। यह निर्णय इन पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश

नागालैंड ने अल्पसंख्यक मामलों के निदेशालय (Directorate of Minority Affairs) की स्थापना की

नागालैंड सरकार ने हाल ही में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक, आर्थिक, अवसंरचनात्मक और विशेष आवश्यकताओं से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए योजना और परिवर्तन विभाग के तहत अल्पसंख्यक मामलों के एक नए निदेशालय (Directorate of Minority Affairs) की स्थापना की है। इस कदम को 6 अप्रैल, 2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया

नागालैंड में AFSPA का विस्तार किया गया

30 दिसंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने AFSPA अधिनियम के तहत पूरे नागालैंड को छह और महीनों के लिए “अशांत क्षेत्र” घोषित कर दिया। मुख्य बिंदु  यह घोषणा 30 दिसंबर, 2021 से प्रभावी होगी। सरकार ने राज्य की स्थिति को ‘अशांत और खतरनाक’ करार दिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड से विवादास्पद सशस्त्र

नागालैंड से AFSPA को हटाने के लिए पैनल का गठन किया गया

26 दिसंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने 4 दिसंबर, 2021 को सेना द्वारा 6 नागरिकों के मारे जाने के बाद, नागालैंड से AFSPA को वापस लेने की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। समिति के बारे में इस पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। भारत के महापंजीयक और

नागालैंड ने की AFSPA को हटाने की मांग, जानिए क्या है AFSPA (Armed Forces Special Powers Act)?

नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 नागरिकों मौत के बाद, नेशनल पीपल्स पार्टी की सांसद अगाथा संगमा ने लोकसभा में AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) को निरस्त की मांग की। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी AFSPA को निरस्त करने की मांग की। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम,